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Fact Check
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी से शेयर हो रहा है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को किसी मामले में न्यायालय से न्याय मिल गया है। न्यायालय ने विजय मिश्रा को पूरे परिवार समेत जमानत दे दी है।
सोशल मीडिया पर भदोही विधायक विजय मिश्रा के नाम से वायरल हो रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल आरम्भ की। खोज के दौरान हमें अमर उजाला की वेबसाइट पर 13 अगस्त 2020 को प्रकाशित एक लेख मिला। जहां इस बात की जानकारी दी गयी है कि उनके ही एक रिश्तेदार धनापुर गांव निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज़ कराया था। उनके ऊपर जबरन घर में रहने और वसीयत बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगा था। इसी आरोप में विधायक उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्र पर गोपीगंज थाने में 7 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
इसके बाद हमने खोजना शुरू किया कि क्या न्यायालय ने इन्हें जमानत दे दी है? खोज के दौरान हमें सबसे पहले नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर उक्त मामले की जानकारी मिली।
लेख के मुताबिक विधायक के पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने खारिज कर दी है। जिसके बाद उनके पुत्र विष्णु मिश्रा की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।
इसके बाद हमने मामले की अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल पर और बारीकी से खोजना शुरू किया। खोज में हमें न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर 26 अगस्त 2020 को छपा एक लेख मिला।
जहां इस बात की जानकारी दी गयी है कि विधायक विजय मिश्रा की पत्नी के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी हो गया है। साथ ही बेटे की भी गिरफ़्तारी कभी भी हो सकती है।
इसके बाद मामले की सटीक जानकारी तथा उपरोक्त मिले तथ्यों की पुष्टि के लिए हमने एसपी भदोही से भी फोन पर सीधा संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उनकी जमानत अभी नहीं हुई है साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी हो गया है।
इस पूरे प्रकरण में हमने पाया कि भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा सहित उनके परिवार को जमानत मिलने वाला दावा गलत है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।
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