सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान में एक महिला ने अपनी बेटी के प्रति दुर्भावना रखने वाले पति की हत्या कर दी.
न्यायिक प्रक्रिया में किसी अपराध के लिए सजा का निर्धारण करने में अपराधी का इतिहास अपराध की प्रकृति, परिस्थिति तथा क्रूरता को भी ध्यान में रखा जाता है. कुछ लोग विषम परिस्थितियों में अपराध करते हैं तो कुछ लोग शौक या मुनाफे के लिए भी अपराध करते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही अपराध को लेकर दावा किया जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान में एक महिला ने अपनी बेटी के प्रति दुर्भावना रखने वाले पति की हत्या कर दी.
Fact Check/Verification
हाल ही में पाकिस्तान में महिला द्वारा अपनी बेटी के प्रति दुर्भावना रखने वाले पति की हत्या के नाम पर शेयर किए जा रहे इस दावे की पड़ताल के लिए हमने वायरल तस्वीर के उस हिस्से को गूगल पर ढूंढा, जिसमें महिला की तस्वीर मौजूद है. इस प्रक्रिया में हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं, जिनसे हमें यह जानकारी मिली कि ज़ैनब बीबी (Zainab Bibi) नामक महिला ने अपनी 17 वर्षीया पुत्री के प्रति दुर्भावना रखने वाले अहमद अब्बास (Ahmed Abbas) को मौत के घाट उतार दिया.

उक्त लेखों की सहायता से हमने ‘Zainab Bibi husband Ahmed Abbas’ कीवर्ड को गूगल पर ढूंढा. इस प्रक्रिया में हमें CNN द्वारा 25 नवंबर, 2011 को प्रकाशित एक लेख प्राप्त हुआ. लेख के अनुसार, साल 2011 में पाकिस्तान की कराची पुलिस ने 32 वर्षीया ज़ैनब बीबी को अपने पति अहमद अब्बास की हत्या करने तथा उसके टुकड़े-टुकड़े कर पकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने ज़ैनब बीबी के 22 वर्षीय भतीजे ज़हीर अहमद को भी हत्या में संलिप्त बताया था. तब कराची के एक पुलिस स्टेशन में रखी गई ज़ैनब ने ARY News को बताया था कि उसका पति उसकी पुत्री के साथ दुराचार करना चाहता था इसी वजह से उसने अहमद अब्बास की हत्या कर दी.

इसके अतिरिक्त, हमें Dawn, The Express Tribune, Daily Mail, India Today तथा NDTV समेत कई अन्य प्रकाशनों द्वारा साल 2011 के नवंबर माह में उक्त घटना को लेकर प्रकाशित लेख प्राप्त हुए. बता दें कि इन सभी लेखों में CNN द्वारा प्रकाशित उपरोक्त लेख से मिलती-जुलती जानकारी प्रकाशित की गई है.
कुछ अन्य कीवर्ड्स की सहायता से हमें Dawn द्वारा 2 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित एक लेख प्राप्त हुआ. लेख के अनुसार, सिंध हाई कोर्ट ने 2011 में हुए अहमद अब्बास हत्याकांड के आरोपियों ज़ैनब बीबी तथा ज़हीर अहमद की सजा पूरी मानकर दोनों को रिहा कर दिया है.
इसके अतिरिक्त, हमें सिंध हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर मामले को लेकर कोर्ट का फैसला भी प्राप्त हुआ. फैसले में न्यायाधीश ने यह माना है कि अहमद अब्बास नशा करता था तथा उसने अपनी सौतेली पुत्री सोनिया के साथ दुराचार करने का प्रयास किया था. हालांकि, फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कई अनसुलझे पहलुओं की भी बात कही, लेकिन परिस्थिति और आरोपियों द्वारा पूरी की गई सजा के आधार पर उन्होंने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया.
Conclusion
इस प्रकार हमारी पड़ताल में यह बात साफ हो जाती है कि हाल ही में पाकिस्तान में महिला द्वारा अपनी बेटी के प्रति दुर्भावना रखने वाले पति की हत्या के नाम पर शेयर किया जा रहा यह दावा भ्रामक है. असल में साल 2011 के नवंबर माह में कराची के शाह फैसल कॉलोनी के निवासी अहमद अब्बास की हत्या के आरोप में स्थानीय पुलिस ने ज़ैनब बीबी तथा उनके भतीजे ज़हीर अहमद को गिरफ्तार किया था. हाल ही में आए सिंध हाई कोर्ट के फैसले में दोनों अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश दिया गया है.
Result: Missing Context
Our Sources
Articles published by CNN, Dawn, The Express Tribune, Daily Mail and others in November, 2011
Copy of the order issued by Sindh High Court
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