शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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क्या राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक दाह संस्कार के लिए 4 दिन पहले एसडीएम को देनी होगी सूचना?

देश में कोरोना के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारें नई-नई गाइडलाइन्स जारी कर रही हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी 30 अप्रैल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके बाद राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है। दैनिक भास्कर के एक स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स के तहत अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन पहले एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य है।

पोस्ट का अर्काइव लिंक यहां देखा जा सकता है।

CrowdTangle पर मिले डाटा के मुताबिक इस वायरल तस्वीर को सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
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Fact Check/Verification

वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने गूगल पर कुछ कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल दावे से जुड़ी NBT समेत कई मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 16 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के तहत सभी शहर शाम 5 बजे से बंद रहेंगे। 6 बजे से राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लागू हो जायेगा। सभी सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। 

इसके साथ ही शादी समारोह और निजी कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इन नए नियमों के मुताबिक शादी समारोह के आयोजन के बारे में पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी, न कि अंतिम संस्कार के लिए अनुमति लेनी होगी। हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें ये बताया गया हो कि अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन पहले एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य है।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स

दावे की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमने राजस्थान पुलिस से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी कोई गाइडलाइन्स जारी नहीं की गई है। शादी समारोह के लिए पहले SDM को सूचना देनी होगी। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ये दावा पूरी तरीके से गलत है। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि नए नियम लोगों की भलाई के लिए ही लाए गए हैं, उनका पालन करें।

हमने राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर जारी की गई नई गाइडलाइन्स के बारे में खोजा। लेकिन हमें वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं मिला। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अंतिम संस्कार में मौजूद लोगों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। अंतिम संस्कार में मौजूद लोगों को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा जैसे, मास्क पहनते हुए थर्मल स्कैनिंग से गुजरना और सैनिटाइजर का उपयोग करना।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स

पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने दैनिक भास्कर की खबर को सर्च करना शुरू किया। इस दौरान हमें वायरल स्क्रीनशॉट से जुड़ी दैनिक भास्कर की ओरिजनल खबर मिली। हमने पूरी खबर को ध्यान से पढ़ा। लेकिन हमें कहीं पर भी वायरल स्क्रीनशॉट में दिया गया प्वाइंट नहीं नजर आया। इसके बाद हमने दैनिक भास्कर की खबर का स्क्रीनशॉट लिया और उसकी तुलना वायरल स्क्रीनशॉट से की। इस दौरान हमें पता चला कि वायरल स्क्रीनशॉट एडिट करके बनाया गया है।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन्स

Conclusion

हमारी पड़ताल में मिले तथ्यों के मुताबिक दैनिक भास्कर का वायरल स्क्रीनशॉट एडिट करके बनाया गया है। वायरल दावा पूरी तरीके से गलत है। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि अंतिम संस्कार के लिए 4 दिन पहले एसडीएम को सूचना देना अनिवार्य है।

Read More : क्या पंचायत चुनाव को स्थगित करने के लिए यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका?

Result: False



Our Sources

Danik Bhasker –https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/in-preparation-for-the-government-to-impose-similar-restrictions-in-place-of-lockdown-the-chief-minister-will-decide-after-discussing-with-religious-leaders-mlas-leaders-and-social-organizations-128415169.html

NBT –https://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/jaipur/rajasthan-government-new-guidelines-for-covid-19-in-hindi-latest-update-today/articleshow/82069878.cmshttps://navbharattimes.indiatimes.com/state/rajasthan/jaipur/rajasthan-government-new-guidelines-for-covid-19-in-hindi-latest-update-today/articleshow/82069878.cms

Rajasthan government –https://covidinfo.rajasthan.gov.in/

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