Authors
Believing in the notion of 'live and let live’, Preeti feels it's important to counter and check misinformation and prevent people from falling for propaganda, hoaxes, and fake information. She holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambeshawar University and has been a journalist & producer for 10 years.
164 साल से चल रहे विवाद को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखा। कोर्ट ने साफ किया कि फैसला केवल कानूनी मापदंडों के आधार पर दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने के लिए आधे घंटे का वक्त लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- केंद्र विवादित भूमि को मंदिर निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सौंपेगा। मुस्लिमों को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन मिलेगी। यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगी
- विवादित भूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए, 3 महीने के भीतर तैयार किया जाए प्लान
- इस बात के सबूत हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले से राम चबूतरा और सीता रसोई की हिंदू पूजा करते थे। रिकॉर्ड्स के सबूत बताते हैं कि विवादित जमीन के बाहरी हिस्से में हिंदुओं का कब्जा था
- बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जगह पर हुआ था, जमीन के नीचे का ढांचा इस्लामिक नहीं था। ASI के निष्कर्षों से साबित हुआ कि नष्ट किए गए ढांचे के नीचे मंदिर था
- हिंदुओं की यह आस्था और उनका यह विश्वास की भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह निर्विवाद है
- केस का फैसला महज ASI के नतीजों के आधार पर नहीं हो सकता। जमीन पर मालिकाना हक का फैसला कानून के हिसाब से होना चाहिए
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) संदेह से परे है और इसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा के दावे को खारिज किया। उसने देरी से याचिका दायर की थी।
- 2009 में आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसमें जमीन को तीन हिस्सों में बांटा गया था, तार्किक नहीं था।
देश में अयोध्या फैसले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्य और शहरों में धारा 144 लगाई गई है। कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए स्कूलों को आज बंद रखा गया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि सभी शांति और सद्भाव बनाए रखें।
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