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Claim
वकीलों को अब नहीं देना होगा टोल टैक्स।
Verification
पिछले दोनों वकीलों और डॉक्टरों के नेशनल हाइवे पर टोल टैक्स देने से छूट मांगने को लेकर खबर आई थी। जिसके बाद सोशल मीडियो पर एक सरकारी लैटर शेयर किया जा रहा है। सरकारी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि अब वकीलों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। चिट्ठी को देखकर ऐसा लग रहा है कि 3 दिसंबर, 2019 को सड़क परिवहन एवं राजमर्ग मंत्री के निजी सचिव संकेत भोंडवो द्वारा लिखी गई है। वायरल लैटर में देखा जा सकता है कि यह चिट्ठी वकील रवि गौड़ा के नाम लिखी गई है।
देखा जा सकता है कि फेसबुक और ट्विटर पर भी कई यूजर्स द्वारा इस खबर को शेयर किया जा चुका है।
अब वकीलों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।#advocate pic.twitter.com/zJTeocs5y0
— Adv. Neelesh Kushwaha (Neelu) (@NeeleshTax) December 11, 2019
कुछ कीवर्डस की मदद से हमने सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें Times of India का एक लेख मिला। लेख से हमने पाया कि NHAI द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर वकीलों को टोल टैक्स पर कोई छुटकारा नहीं मिला है। यानि संकेत भोंडवे ने चिट्ठी लिखकर ये बताया था कि NHAI द्वारा वकीलों की मांग को नहीं माना गया है।
अधिक जानकारी के लिए हमने NHAI (National Highways Authority of India) का ट्विटर हैंडल खंगाला जहां हमने एक ट्वीट पाया। 11 दिसंबर, 2019 को NHAI द्वारा किए गए ट्वीट को पढ़ने के बाद साफ होता है कि राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर वकीलों को टोल टैक्स से कोई छुटकारा नहीं मिला है।
NHAI clarifies that the user fee collection on National Highways is governed by NH fee rules. As per these rules, Advocates are not exempted from paying user fee (Toll) in NH Fee plazas. @MORTHIndia @MORTHRoadSafety @ihmcl_official
— NHAI (@NHAISocialmedia) December 11, 2019
हमारी पड़ताल में हमने पाया कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा सरकारी पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। राज्यमार्ग पर वकीलों को टोल टैक्स से किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिली है।
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