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Coronavirus
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है उनके परिवार को मोदी सरकार की दो योजनाओं से 2 लाख रूपए मिल सकते हैं।

यदि आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की कोविड-19 के कारण मौत हो जाती है तो बैंक से उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक करें या फिर 01-04 से लेकर 31-03 की तारीख तक पासबुक में एंट्री चेक करें। अगर बैंक स्टेटमेंट में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 12 रूपए प्रति माह या 330 रूपए प्रति माह की किश्त कटी है तो परिवार को सरकारी बीमा योजना के जरिए 2 लाख रूपए मिलेंगे। यह राशि ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (PMJJBY) या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत मिलेगी।
वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्ज़न को यहां देखा जा सकता है।
फेसबुक पर इस पोस्ट को अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू किया। सबसे पहले हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर हमने पाया कि इस योजना के तहत हर मरीने 330 रूपए की किश्त जमा करनी होती है। यह बीमा एक साल का होता है। इस बीमा योजना के तहत अगर किसी भी बीमा धारक की मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रूपए मिलेंगे।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियम और शर्तों में कहा गया है कि किसी भी कारण से मौत होने पर राशि का प्रावधान है। इससे यह साफ होता है कि अगर किसी भी बीमा वाले व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत होती है तो उसे भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रूपए मिलेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में एक्सीडेंट से मौत होना या फिर एक्सीडेंट से विकलांग होने पर क्लेम की राशि मिलती है। इस बीमा में सिर्फ 12 रूपए साल कि किश्त देनी होती है। केवल 18 से 70 वर्ष के लोग ही यह बीमा करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत पर क्लेम मिलने का कोई प्रावधान है। इस बीमा के अंदर केवल एक्सीडेंटल डेथ वाले लागों को ही क्लेम मिलता है।
पड़ताल को जारी रखते हुए अब हमने यह जानने की कोशिश शुरू किया कि क्या कोविड-19 एक्सीडेंटल डेथ माना जाएगा? वायरल दावे की तह तक जाने के लिए हमने Insurance Regulatory and Development Authority of India की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला। खोज के दौरान हमने पाया कि केवल चोट लगने वाली मौत को एक्सीडेंटल डेथ माना जाता था। एक्सीडेंटल डेथ में सभी चोटें नहीं आती है केवल वो चोट आती हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इससे यह साफ होता है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कोरोना वायरस से होने वाली मौत को एक्सीडेंटल डेथ नहीं माना जाएगा। पड़ताल में हमने यह पाया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कोरोना वायरस से होने वाली मौत पर परिवार को बीमा राशि मिल सकती है। लोगों को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक दावा किया जा रहा है।
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana https://jansuraksha.gov.in/Files/PMJJBY/English/About-PMJJBY.pdf?ref=inbound_article
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana https://jansuraksha.gov.in/Files/PMSBY/English/About-PMSBY.pdf?ref=inbound_article
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