सोशल मीडिया पर एक दावा काफी वायरल हो रहा है कि उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को जमानत मिल गई है.
हालांकि, हमने अपनी जांच में पाया कि वायरल दावा भ्रामक है. कन्हैयालाल की हत्या के बाद वीडियो बनाने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को जमानत नहीं मिली है. इसके अलावा, 5 अन्य आरोपियों को भी जमानत नहीं मिली. इस मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों फरहाद मोहम्मद को सितंबर 2023 में और मोहम्मद जावेद को सितंबर 2024 में जमानत मिल चुकी है.
वायरल दावे को उसी वीडियो के साथ शेयर किया गया है, जो उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद आरोपी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने कबूल करते हुए बनाया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी थी. हत्या के तुरंत बाद ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर वायरल दावे वाले कैप्शन के साथ शेयर किया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, “सबने देखा कि इन क#ओं ने कैसे कन्हैयालाल टेलर का कत्ल किया और वीडियो बनाई थी लेकिन मिलार्ड नहीं देख पाए और इन्हें जमानत दे दी. उस समय पुलिस ने इनका एनकाउंटर नहीं किया क्योंकि उस समय राजस्थान में इनके अपनों (कांग्रेस) की सरकार थी”.

Fact Check/Verification
उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को जमानत मिलने के दावे की जांच में हमने कीवर्ड की मदद से गूगल सर्च किया. इस दौरान हमें दावे से संबंधित कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली.
हालांकि, इसी दौरान हमें 5 सितंबर 2024 को दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी मौजूद थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि 28 जून 2022 को मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की गला काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था. इस घटना के करीब 177 दिन बाद एनआईए ने कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया था. इसमें पाकिस्तान के कराची का निवासी सलमान और अबू इब्राहिम भी शामिल था.

इसके अलावा, एनआईए ने मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी सहित 7 अन्य आरोपियों मोहसिन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम मोहम्मद के खिलाफ चालान पेश किया था. बाद में एनआईए की एक अदालत ने फरहाद मोहम्मद को जमानत दे दी थी. इसके ठीक एक साल बाद एक और आरोपी मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. मोहम्मद जावेद के ऊपर मुख्य आरोपियों के साथ मिलकर योजना बनाने का आरोप था.
इसके अलावा हमें कुछ अन्य न्यूज वेबसाइट्स पर भी इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट मिली, जहां बताया गया था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत दी थी. हालांकि बाद में कन्हैयालाल के बेटे ने इस जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. लेकिन किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि हत्या करने के बाद वीडियो बनाकर कबूलनामा करने वाले मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को जमानत मिली है.

हमने अपनी जांच में मृतक कन्हैयालाल के बेटे यश से भी संपर्क किया. उन्होंने हमें बताया कि इस घटना में शामिल अभी तक सिर्फ दो आरोपियों फरहाद मोहम्मद और मोहम्मद जावेद को जमानत मिली है. जिसमें से जावेद की जमानत को हमने चुनौती भी दी है. मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को जमानत नहीं मिली है”.
Conclusion
हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेतकर हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को जमानत नहीं मिली है। वायरल दावा फर्जी है.
Our Sources
Article Published by Dainik Bhaskar on 5th Sep 2024
Article Published by The Hindu on 5th Sep 2024
Telephonic Conversation with Kanhaiyalal’s Son Yash
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