Authors
व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 330 और 342 के अनुसार भारत के SC/ST/OBC हिंदू नहीं हैं। ये भारत के मूलनिवासी हैं।
यहां देखा जा सकता है कि फेसबुक पर इस दावे को कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
ट्विटर पर इस दावे को अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
Fact Check/Verification
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरु किया। गूगल खंगालने पर हमें भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर The Constitution of India की PDF फाइल मिली।
आर्टिकल 330
सबसे पहले आर्टिकल 330 को ध्यान से पढ़ा जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- लोकसभा में सीटें जिन लोगों के लिए आरक्षित की जाएंगी
क) अनुसूचित जाति के लिए
ख) असम के स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए, और
ग) असम में स्वशासी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी के लोग हिंदू नहीं है। जबकि अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के लिए सीट आरक्षण के बारे में बताया गया है।
आर्टिकल 342
अनुच्छेद 342 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वो राज्य है,वहां उसके राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। राज्यपाल के परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों के भीतर या समूहों के कुछ हिस्सों को शामिल कर सकेगा।
खोज के दौरान हमने पाया कि अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित विशेष प्रावधान के संबंध में है। इस में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि भारत के SC/ST/OBC हिंदू नहीं हैं।
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि वायरल हो रहा दावा गलत है। पड़ताल में हमने पाया कि अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। जबकि अनुच्छेट 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान के संबंध में है।
Result: False
Our Sources
The Constitution of India https://www.india.gov.in/sites/upload_files/npi/files/coi_part_full.pdf
किसी संदिग्ध ख़बर की पड़ताल, संशोधन या अन्य सुझावों के लिए हमें WhatsApp करें: 9999499044 या ई-मेल करें: checkthis@newschecker.in