शनिवार, नवम्बर 2, 2024
शनिवार, नवम्बर 2, 2024

होमFact CheckViralहिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी नहीं सुनाया कोई फैसला,...

हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी नहीं सुनाया कोई फैसला, भ्रामक दावा हुआ वायरल

Authors

Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.

कर्नाटक में हिजाब पर मचे घमासान के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ‘कर्नाटक हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हिजाब पहनकर स्कूल जा सकती हैं मुस्लिम लड़कियां।’

Viral Fb Post

उपरोक्त फेसबुक पोस्ट का लिंक यहाँ देखा जा सकता है।

Viral FB Post
Viral FB Post

Viral Fb Post
हिजाब
Viral FB Post

उपरोक्त पोस्ट का लिंक यहाँ देखा जा सकता है।

Viral Fb Post

कर्नाटक के उडुप्पी स्थित एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लगातार तीन बार सुनवाई भी की है। हिजाब विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि इसकी गूँज देश के कई कोनों से निकलकर विदेशों तक भी जा पहुंची। दुनिया के कई मीडिया संस्थानों समेत कई मशहूर हस्तियों ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि ‘हिजाब पहनकर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां।’

Fact Check/Verification

‘कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हिजाब पहनकर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं मुस्लिम लड़कियां’ दावे के साथ वायरल हो रहे पोस्ट का सच जानने के लिए हमने सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर खोजना शुरू किया। इस दौरान हमें आजतक, अमर उजाला और नवभारत टाइम्स द्वारा प्रकाशित लेख प्राप्त हुए।

Result Keyword Search

हिजाब मामले पर कोर्ट द्वारा हुई कार्यवाही पर आजतक द्वारा प्रकाशित लेख का शीर्षक है, ‘कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक, अब सोमवार को होगी सुनवाई।’ बतौर लेख, कोर्ट ने हिजाब मसले पर अपील करने वालों को झटका देते हुए स्कूलों में हिजाब पहनकर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी।

इसी तरह अमर उजाला और नवभारत टाइम्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी खबर में इस बात का जिक्र किया है कि कर्नाटक हाई कोर्ट से हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है और इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

ज्यादा जानकारी के लिए हमने कुछ कीवर्ड की मदद से दोबारा गूगल पर खोजना शुरू किया। इस दौरान कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स प्राप्त हुईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की वकालत करते हुए कपिल सिब्बल ने इस केस को कर्नाटक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए, दलील दी है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और पूरे देश में फैलता जा रहा है लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल सुनवाई करनी चाहिए।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा है कि मामला उच्च न्यायालय में है, लिहाजा इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए कोई भी तारीख तय करने से भी मना किया है।

Result keyword Search

गौरतलब है कि इस विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने 8 फरवरी को राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 3 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया था।

इसे भी पढ़ें.. कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कॉलेज में तिरंगा हटाकर नहीं लगाया गया भगवा झंडा

Conclusion

इस तरह हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हो गया कि कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में हाई कोर्ट ने फिलहाल यह आदेश नहीं दिया है कि ‘हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां स्कूल जा सकती हैं।’ यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई भी आदेश नहीं आया है।

Result: Misleading Content/Partly False

Our Sources

Aajtak

NBT

किसी संदिग्ध ख़बर की पड़ताल, संशोधन या अन्य सुझावों के लिए हमें WhatsApp करें: 9999499044  या ई-मेल करें: checkthis@newschecker.in

Authors

Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.

JP Tripathi
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.

Most Popular