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Crime
Claim
हिंदू महिला पर मुस्लिम पति द्वारा किये गए हमले का वीडियो।
Fact
घरेलू विवाद के इस वीडियो में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है।
सोशल मीडिया पर एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक आदमी एक छोटे बच्चे की मौजूदगी में एक महिला के साथ हिंसा करता नज़र आ रहा है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि हिन्दू महिला से दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति उसका मुस्लिम पति है, जो उसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दीपक जलाने पर मार रहा है।
वायरल वीडियो में महिला बच्चे का जन्मदिन मनाती नज़र आती है। इस दौरान एक आदमी कमरे में आता है और महिला को पीटना शुरू कर देता है। वीडियो में आगे बच्चा भी महिला को मारने की कोशिश करता नज़र आता है।
वायरल एक्स पोस्ट में इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, ”बेंगलुरु में एक हिंदू लड़की ने आईटी प्रोफेशनल मोहम्मद मुश्ताक से शादी कर ली। अपने बच्चे के जन्मदिन पर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दीपक जलाया। देखिए उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया।” एक्स पोस्ट का आर्काइव यहाँ देखें।
Fact Check/Verification
दावे की जांच के लिए हमने वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो के साथ 2 वर्ष पहले दैनिक भास्कर द्वारा प्रकशित रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के अनुसार, उस दौरान यह वीडियो 2022 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान तत्कालीन दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने भी लिया था।
जांच के दौरान हमें स्वाति मालीवाल द्वारा वीडियो पर चिंता व्यक्त करते हुए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को लिखा गया पत्र भी मिलता है। जिसे उन्होंने 3 अक्टूबर 2022 को अपने एक्स अकाउंट से भी शेयर किया था।
अब हमने संबंधित की-वर्ड्स की मदद से इस घटना से जुड़ी जानकारी को खोजा। परिणाम में हमें 4 अक्टूबर, 2022 को इंडिया टुडे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस वीडियो में नज़र आ रही महिला का नाम आयशा बताया गया है। साथ ही रिपोर्ट में आयशा का वीडियो बयान भी शामिल है। 2022 में प्रकाशित इस रिपोर्ट में आयशा बताती हैं कि वे उनके पति मोहम्मद मुश्ताक से अलग रह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुश्ताक ने उसके खिलाफ 50 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है।
पड़ताल में आगे हमने पाया कि आयशा बानो के पति मोहम्मद मुश्ताक ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में बच्चे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन 21 दिसंबर, 2021 के आदेश में मोहम्मद मुश्ताक की याचिका को खारिज कर दिया गया और उसे आयशा को मुआवजे में 50,000 रुपये देने का निर्देश मिला। इस कोर्ट ऑर्डर में पृष्ठ तीन पर बताया गया है कि मोहम्मद मुश्ताक और आयशा बानो दोनों ही सुन्नी मुसलमान हैं। कोर्ट के आदेश में धर्म के आधार पर घरेलू हिंसा होने का कोई जिक्र नहीं है।
जांच के दौरान हमें आयशा बानो द्वारा 1 नवंबर, 2022 को ‘ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे’ नामक इंस्टाग्राम पेज को दिया गया इंटरव्यू मिला। पोस्ट के साथ दी गयी जानकारी के अनुसार, आयशा ने बताया कि वायरल वीडियो में नजर आ रही घटना वर्ष 2015 की है, जो आयशा बानो के बेटे के दूसरे जन्मदिन के दौरान हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे शाहरान के जन्मदिन के दौरान रात में मुश्ताक़ के कैमरा सेट करके वापस आने से पहले ही आयशा ने मोमबत्ती जला दी थी तो इस बात पर गुस्सा होकर मुश्ताक ने आयशा को कैमरे के सामने पीटा।
Conclusion
जांच से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू हिंसा का यह वायरल वीडियो वर्ष 2015 का है, जिसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। वीडियो में नज़र आ रहे पति और पत्नी दोनों एक ही समुदाय के हैं।
Result: False
Sources
Report published by Dainik Bhaskar.
Report published by India Today on 4th October 2022.
Karnataka High Court Orders.
Post by Humans of Bombay.
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