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Fact Check
CBDT ने ITR भरने की आख़िरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है.
यह सर्कुलर फ़ेक है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज़ वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR भरने की आख़िरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है.
हमारी जांच में सामने आया कि यह दावा ग़लत है और वायरल सर्कुलर फ़ेक है.
दरअसल, 15 सितंबर को CBDT ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 करने का निर्णय लिया था. इसी के बाद यह वायरल प्रेस रिलीज़ सामने आई है.
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर कई यूज़र्स ने यह सर्कुलर शेयर किया. एक यूज़र ने यह लिखा, “महत्वपूर्ण अपडेट! सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. नई समय सीमा: 30 सितंबर 2025 (14 सितंबर 2025 के बजाय).” पोस्ट का आर्काइव यहां देखें. अन्य पोस्ट यहां देखें.

इसी सर्कुलर को ‘बेसिक शिक्षा की चर्चा’ नाम की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक है- “ITR: अब 30 सितम्बर तक भर सकते हैं, डेट बढ़ी”.
30 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाए जाने को लेकर Google सर्च करने पर हमें किसी भी विश्वसनीय न्यूज़ रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं मिली.
जबकि, 15 सितंबर से एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर तक ITR दाखिल करने की तारीख से संबंधित कई रिपोर्ट्स सामने आईं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 30 सितंबर तक डेट बढ़ाने का कोई सर्कुलर या प्रेस रिलीज़ मौजूद नहीं है.
ITR डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ी?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 14 सितंबर 2025 को एक पोस्ट किया गया था, जिसमें इस वायरल सर्कुलर को फ़ेक बताया गया था. वित्त मंत्रालय ने भी इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था.

पोस्ट में साफ़ कहा गया कि ITR की अंतिम तिथि (जो मूल रूप से 31.07.2025 थी और बाद में 15.09.2025 कर दी गई थी) को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ाए जाने का दावा ग़लत है. आखिरी तारीख 15 सितंबर ही रहेगी.
वायरल सर्कुलर में कई ग़लतियां नज़र आती हैं
सब्जेक्ट लाइन में “15st” लिखा है, जबकि सही रूप “15th” होना चाहिए. वहीं बॉडी में “14st September” को मौजूदा डेडलाइन बताया गया है, जो व्याकरण और तथ्यात्मक की दृष्टि से ग़लत है.

पुरानी प्रेस रिलीज़ के साथ की गई छेड़छाड़
हमने अपनी जांच में पाया कि यह वायरल सर्कुलर दरअसल CBDT की 27 मई 2025 की मूल प्रेस रिलीज़ से छेड़छाड़ कर बनाया गया है. उस असली रिलीज़ में ITR दाखिल करने की आख़िरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की गई थी. वायरल सर्कुलर में तारीखें बदलने के अलावा बाकी टेक्स्ट हूबहू वैसा ही है.
इसके बाद, 15 सितंबर 2025 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी.
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स्पष्ट है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने का दावा पूरी तरह फ़ेक है. CBDT ने सिर्फ़ एक दिन की राहत देते हुए डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 किया है.
Sources
Report By Moneycontrol, Dated September 16, 2025
X Post By Income Tax Department, Dated September 15, 2025
X Post By Income Tax Department, Dated September 14, 2025
Press Release By CBDT, Dated May 27, 2025
Runjay Kumar
November 29, 2025
Runjay Kumar
November 28, 2025
Runjay Kumar
November 27, 2025