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Fact Check
सरकार ने 25 फरवरी को इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत Social Media, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेग्युलेट करने के लिए नए नियमों को जारी किया है। जिसके बाद लोगों ने Social Media पर इन नए नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों को ये नियम और कानून बेहद पसंद आए तो कई लोगों को ये नियम सही नहीं लगे।
इसी बीच Social Media पर इन नए क़ानूनों को लेकर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि नए नियमों के अनुसार 3 महीनों के अंदर सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को सरकारी आईडी के साथ वेरीफाई करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पोस्ट को शेयर किया है।
पोस्ट के आर्काइव लिंक को यहां पर देखा जा सकता है।
वायरल दावे का सच जानने के लिए हमने गूगल पर कुछ कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वायरल दावे से जुड़ा एक वीडियो मिला। वीडियो में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद Social Media अकाउंट्स के वेरीफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो यूजर्स अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं उन्हें सरकार उपयुक्त सुविधा मुहैया करवायेगी।
पड़ताल के दौरान हमें नए नियम और कानूनों को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज मिली। हमने इस प्रेस रिलीज को अच्छी तरह से पढ़ा। लेकिन यहां पर भी हमें वायरल पोस्ट में बताया गया नियम नहीं मिला। बल्कि प्रेस रिलीज में साफ तौर पर बताया गया है कि Social Media अकाउंट्स को वेरिफाई करवाना या न करवाना यूजर्स की मर्जी है। ये एक अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक नियम है। साथ ही यह भी बताया है कि अगर कोई यूजर अपना सोशल मीडिया अकाउंट वेरिफाई करवाना चाहता है, तो सरकार की ओर से उसे उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे।

पड़ताल के दौरान हमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का News 18 को दिया गया एक इंटरव्यू वीडियो मिला। जिसमें उन्होंने साफ किया है कि ये एक वैकल्पिक नियम है। साथ ही वह यह भी बता रहे हैं कि वेरीफिकेशन का तरीका सरकार द्वारा नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा तय किया जायेगा।
हमारी पड़ताल में मिले तथ्यों के मुताबिक सरकार द्वारा सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को वेरीफाई करने का नियम वैकल्पिक तौर पर रखा है। ये नियम अनिवार्य नहीं हैं।
Twiiter –https://twitter.com/PIB_India/status/1364883791689306122
News18 – https://twitter.com/CNNnews18/status/1364939958759288832
PIB –https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1700749
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